भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (Kandla SEZ) ने Deputy Development Commissioner (उप विकास आयुक्त) पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति (Deputation) के आधार पर की जाएगी।
इस पद पर वही अधिकारी आवेदन कर सकते हैं जो वर्तमान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत हों। उम्मीदवारों को प्रशासन, वित्त, लेखा या औद्योगिक प्रबंधन से संबंधित कार्यों का अनुभव होना चाहिए। साथ ही वे समकक्ष पद पर कार्यरत हों या निचले पद पर आवश्यक सेवा अवधि पूरी कर चुके हों।
पद का विवरण
- पद का नाम: Deputy Development Commissioner
- स्थान: कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गुजरात
- नियुक्ति का प्रकार: प्रतिनियुक्ति आधार पर
- संस्था: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
चयनित उम्मीदवार को इस पद के लिए वेतन Pay Level-11 (7वां वेतन आयोग) के अनुसार दिया जाएगा। इसके साथ केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे।
Deputy Development Commissioner का मुख्य कार्य विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के सुचारू संचालन और विकास से जुड़ा होगा। इसमें उद्योगों को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना, निर्यात नीतियों को लागू करना, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का प्रबंधन करना और केंद्र सरकार तथा उद्योग विभाग के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है।
कार्य जिम्मेदारियाँ
Deputy Development Commissioner का कार्य विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के विकास एवं संचालन से जुड़ा होगा। इनमें मुख्य रूप से-
- SEZ में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना,
- निवेश को बढ़ावा देना,
- निर्यात संबंधित नीतियों को लागू करना,
- प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का प्रबंधन करना,
- केंद्रीय सरकार और उद्योग विभाग के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है।
इस पद के लिए आवेदन करने वाले अधिकारी को अपने विभाग या संस्था के माध्यम से निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरकर भेजना होगा। आवेदन के साथ बायोडाटा, सेवा पुस्तिका, पिछले पांच वर्षों के एपीएआर (APARs), और सतर्कता/अनुशासन प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन विभाग द्वारा सत्यापित होना चाहिए और निर्धारित समय सीमा के भीतर कांडला SEZ के विकास आयुक्त कार्यालय में जमा करना होगा।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि अधूरी जानकारी वाले या समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा जो सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष की होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है।